पाकिस्तान की महिला बन गई सरकारी टीचर, नकली सर्टिफिकेट से हासिल की नौकरी, ऐसे खुला राज …
पाकिस्तान क बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 3 अक्टूबर 2024 को शुमायला खान को निलंबित कर दिया।

उत्तर प्रदेश । बरेली में पाकिस्तानी महिला के फर्जी दस्तावेजों का एक मामला सामने आया है। जहां एक पाकिस्तानी नागरिक महिला ने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाकर सरकारी टीचर की नौकरी हासिल कर ली। मामला सामने आने पर महिला के खिलाफ FIR दर्ज की गयी है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
बरेली जिले के फतेहगंज पश्चिमी थाना में फर्जी प्रमाणपत्र के जरिये बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की नौकरी हासिल करने वाली कथित पाकिस्तानी महिला के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज की गयी है। बरेली के अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) मुकेश चंद्र मिश्रा ने शुक्रवार को बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी, फतेहगंज पश्चिमी ने थाना फतेहगंज पश्चिमी में पाकिस्तानी महिला शुमायला खान के खिलाफ धोखाधड़ी और दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप में भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधानों के तहत FIR दर्ज कराई है।
नकली प्रमाण पत्रों के जरिये बेसिक शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी
मुकेश मिश्रा ने बताया कि शुमायला खान पर नकली प्रमाण पत्रों के जरिये बेसिक शिक्षा विभाग में सरकारी प्राथमिक विद्यालय माधौपुर में सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी हासिल करने का आरोप है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुमायला खान ने नियुक्ति के दौरान उप जिलाधिकारी सदर, रामपुर के कार्यालय से जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। उप जिलाधिकारी सदर, रामपुर ने ही जांच रिपोर्ट दी है कि यह प्रमाण पत्र नकली, त्रुटिपूर्ण है और शुमायला खान वास्तव में पाकिस्तानी नागरिक हैं। उन्होंने तथ्यों को छिपाते हुए फर्जी निवास प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी हासिल की थी।
खंड शिक्षा अधिकारी (फतेहगंज पश्चिमी) भानु शंकर ने बताया कि शुमायला खान पर आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों से 2015 में प्राथमिक विद्यालय माधौपुर में सहायक अध्यापक के पद पर उनकी नियुक्ति की गई थी। उन्होंने बताया कि इस नियुक्ति के लिए शुमायला ने जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे, उनकी सत्यता पर सवाल उठे। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि निवास प्रमाण पत्र तथ्यों को छुपाकर बनाया गया था।
गलत जानकारी देकर निवास प्रमाण पत्र बनवाया
जांच के दौरान उपजिलाधिकारी सदर, रामपुर की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि शुमायला खान ने गलत जानकारी देकर सामान्य निवास प्रमाण पत्र बनवाया। इस आधार पर, उनका प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा, शिक्षा विभाग ने कई बार संबंधित शिक्षिका से स्पष्टीकरण मांगा, और हर बार पुष्टि हुई कि प्रमाण पत्र नकली है।
मुकेश मिश्रा ने बताया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 3 अक्टूबर 2024 को शुमायला खान को निलंबित कर दिया। इसके बाद, उन्हें नियुक्ति तिथि से पद से भी हटा दिया गया। फतेहगंज पश्चिमी के खंड शिक्षा अधिकारी भानु शंकर ने इस मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश पर मुकदमा थाना फतेहगंज पश्चिमी में दर्ज करवाया है।