उत्तर प्रदेश

प्रॉपर्टी डीलर पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज….

अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन हड़पने पर प्रॉपर्टी डीलर पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ आपको बता दे कि यह प्रॉपर्टी डीलर जनपद बिजनौर में कई जगह पर प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का कार्य करता है

नगीना। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन का बैनामा कराकर पैसे ना देने पर दो प्रॉपर्टी डीलर पर धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज।

नहटौर थाना क्षेत्र के गांव मिर्जापुर ताहरपुर सैद निवासी मोहम्मद सलमान पुत्र सफीक अहमद जनपद ने कई स्थानों पर प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने का कार्य कर रहा है। जिसके चलते सलमान व उसके साथी कस्बा नहटौर निवासी फारूक अहमद पुत्र असलम ने 3 अगस्त 2021 को नगीना थाना क्षेत्र के गांव रामपुर दास उर्फ पटपडा निवासी राजीव पुत्र रामदास सिंह से 779.40 वर्ग मीटर जमीन का बैनामा 15 लाख 59000 में कराया था। बेनामे के समय प्रॉपर्टी डीलर ने ₹50000 नगद दिए थे तथा बाकी 15 लाख ₹9000 अगले दिन बैंक से ट्रांसफर करने का वादा किया था। लेकिन वादे अनुसार उसने रुपए नहीं दिए तथा प्रार्थी की जमीन भी हड़प ली। पीड़ित का आरोप है कि 30 जून 2024 को प्रार्थी अपने पैसे मांगने मोहम्मद सलमान की सिटी डिग्री कॉलेज के पास स्थित एक प्लाटिंग जमीन पर गया तो सलमान व फारूक देखते ही आग बबूला हो गए और जाति सूचक शब्द से लोगों के सामने अपमानित करने लगे। उपरोक्त दोनों ने गाली गलौज करते हुए राजीव के साथ मारपीट की । राजीव का आरोप है कि प्रार्थी ने इसकी शिकायत नगीना थाना व पुलिस अधीक्षक बिजनौर से की थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली न्यायालय ने नगीना पुलिस को एससी एसटी एक्ट में धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किए थे। नगीना पुलिस ने शुक्रवार को प्रॉपर्टी डीलर सलमान उसके साथी फारूक के विरुद्ध एससी एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

 

 

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