उत्तरप्रदेशप्रधान संपादक ऋषि त्यागी

यूपी: बिकरु कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी ऋचा को HC से बड़ा झटका, SC में भी सुनवाई टली…

ब्यूरो रिपोर्ट

बिकरु कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी ऋचा को HC से बड़ा झटका, SC में भी सुनवाई टली

यूपी:

इलाहाबाद हाईकोर्ट से कानपुर के बिकरु कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने ऋचा दुबे को दूसरे व्यक्ति का सिम कार्ड इस्तेमाल करने के मामले में राहत देने से इंकार कर दिया है । कोर्ट ने दूसरे व्यक्ति का सिम कार्ड का इस्तेमाल कर कपट धोखाधड़ी के आरोप में दाखिल चार्जशीट, मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने के आदेश व मुकदमे की कार्यवाही पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। और याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश जस्टिस शमीम अहमद ने ऋचा दूबे की याचिका पर दिया है।

 

याचिका पर अधिवक्ता प्रभाशंकर मिश्र व राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने बहस की याची अधिवक्ता का कहना था कि याची के खिलाफ एसआईटी रिपोर्ट पर कानपुर नगर के चौबेपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस चार्जशीट दाखिल होने के बाद रमाबाई नगर, कानपुर देहात की विशेष अदालत में आपराधिक केस चल रहा है। मजिस्ट्रेट ने पुलिस चार्जशीट को संज्ञान में लेकर सम्मन जारी किया है। जिसकी वैधता को चुनौती दी गई है।

 

याची का कहना था कि उसके पास मोबाइल फोन नहीं है, जो नंबर वह इस्तेमाल कर रही है, वह उसके नौकर महेश का है। उसे कोई आपत्ति नहीं है। फोन से कोई अपराध नहीं किया गया है । बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी होने के नाते झूठा फंसाया जा रहा है।

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